PAN-Adhaar: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को केंद्र सरकार ने फिर से आगे बढ़ा दिया है। इसकी अंतिम तारीख पहले 31 मार्च 2023 थी। लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक लिंक करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय की और से कहा गया है कि अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से अंतिम तारीख तक लिंक नहीं करवा पाते तो आपका पेन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।

PAN-Adhaar: क्यों जरूरी है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना?
PAN-Adhaar: इनकम टैक्स विभाग की ओर से इससे संबंधित जानकारी ट्विटर पर साझा की गई है। ट्वीट में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले जो तारीख तय की गई थी उससे तीन दिन पहले ही इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। बता दें कि, पैन कार्ड आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी तरह के फाइनेंस से जुड़े कार्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ना होने पर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्ड होल्डर म्युचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएगा। केवल यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या फिर और कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इस काम को अंतिम तारिख आने से पहले जितना जल्दी खत्म कर लिया जाए उसी में समझदारी है।
PAN-Adhaar: कैसे कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक?
PAN-Adhaar: पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने पर अगर आप उसका इस्तेमामाल करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट WWW.INCOMETAX.GOV.IN पर लॉगिन करें। क्विक लिंक सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी। यहां पर पेन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। फिर ‘मैं अपने आधार विवरण की पुष्टि करता हूं’ के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा । इसके बाद ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें। फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा।
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