क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है तैयारी? राहुल गांधी की सांसदी जाने से विपक्ष नाराज!

क्या कहता है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला नियम?

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OM Birla
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OM Birla: सूरत के एक कोर्ट ने पिछले दिनों मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद में भी राहुल के खिलाफ सख्ती देखी गई। संसद की ओर से जारी नोटिस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की खबर सामने आई। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी है। अब खबर है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

   OM Birla: ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तैयारी (फाइल फोटो)
OM Birla: ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तैयारी (फाइल फोटो)

OM Birla पर है संसद में विपक्ष को न बोलने देने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। विपक्ष का आरोप है कि सदन में लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही उनपर विपक्ष की आवाज को दबाने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा विपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ हमलावर है।

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर विपक्ष ओम बिरला से नाराज है। इन सभी कारणों को देखते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयापी में है। सूत्र बताते हैं कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में विपक्ष यह अविश्वास पत्र ला सकता है।

क्या कहता है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला नियम?
आपको बता दें कि संसद में बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 में इसका प्रावधान है। वहीं, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। प्रस्ताव को 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही सदन में पेश किया जा सकता है।

नियम कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद तो रह सकते हैं लेकिन इसका संचालन नहीं कर सकते। अब एक सवाल यह भी है कि संसद में चालू बजट सत्र की कार्यवाही 6 अप्रैल तक ही चलेगी, तो क्या विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है?

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