New Rules from 1st April: बदल गए हैं कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

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New Rules from 1st April
New Rules from 1st April

New Rules from 1st April: 1 अप्रैल यानी आज से नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो गया है, ऐसे में टैक्सपेयर कई बदलावों से प्रभावित होंगे। हालांकि, इसकी घोषणा पहले ही बजट के दौरान कर दी गई थी। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव से लेकर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी, और डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनिफिट कुछ ऐसे बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। पूरी लिस्ट यहां देखें:

नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी

1 अप्रैल 2023 से, नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में लागू होती है। करदाताओं के पास अभी भी पिछली व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होगा। बजट 2020-21 के दौरान केंद्र ने एक वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लाई, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर कम दरों पर कर लगाया जाना था, यदि वे निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते थे, जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C, 80D और 80CCD के तहत किए गए निवेश। इसमें कुल 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट थी.

कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई

कर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का मतलब है कि 7 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। इन व्यक्तियों की आय उनके द्वारा किए गए निवेशों की संख्या की परवाह किए बिना कर-मुक्त होगी।

वेतनभोगी व्यक्तियों को 52,500 रुपये का लाभ

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, पेंशनरों के लिए, वित्त मंत्री ने मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की। अब, 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को 52,500 रुपये का लाभ होगा।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

0-3 लाख – शून्य

3-6 लाख – 5%

6-9 लाख- 10%

9-12 लाख – 15%

12-15 लाख – 20%

15 लाख से ऊपर- 30%

म्यूचुअल फंड पर कोई LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं

1 अप्रैल से डेट म्युचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और निवेशक लॉन्ग-टर्म वित्तीय लाभ खो देंगे, जिसने ऐसे निवेश को आकर्षक बना दिया था।

मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी)

1 अप्रैल से मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी) में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा और इससे पहले के निवेश की ग्रैंडफादरिंग खत्म हो गई है।

जीवन बीमा नीतियां

1 अप्रैल की शुरुआत से, जीवन बीमा प्रीमियम से 5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कर योग्य होगा। बजट 2023 के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नया आयकर नियम यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू नहीं होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में उच्चतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। इसके अलावा, मासिक आय योजना की उच्चतम जमा सीमा भी एकल खातों के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाएगी।

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