सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नए नियम किए जारी, जानें कैसे मिलेगा फायदा!

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New rules for work from
New rules for work from: सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नए नियम किए जारी

New rules for work from Home: कोरोना वायरस के कारण देशभर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बड़ी तेजी के साथ फैला है। जिसके बाद अब वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर नए नियमों की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय के नए नियम के अनुसार अब अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। नए नियम के तहत 50 फीसदी कर्मचारियों को ही वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिल सकता है।

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बता दें कि वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत वर्क फ्रॉम होम नए नियम 43ए की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि देश के उद्योगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वर्क फ्रॉम होम एक समान नीति जारी करने की मांग की थी। आपको बता दें कि अभी देश में कुल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। इसमें सांताक्रूज , कोच्चि , कांदला और सूरत , चेन्नई , विशाखापत्तनम , फाल्टा और नोएडा में हैं।

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वहीं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत अधिकतम एक साल के लिए काम कर सकेंगे पर विकास आयुक्त इकाइयों की ओर से अनुरोध किए जाने पर एक बार में इसे एक साल की अवधि के लिये बढ़ा भी सकते हैं।

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