NEET PG: केंद्र सरकार का Supreme Court में हलफनामा, EWS पर मौजूदा सत्र में काउंसलिंग करने की मांगी इजाजत

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Supreme Court
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NEET PG: भारत सरकार ने NEET PG काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। वहीं केंद्र सरकार ने NEET PG प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए (EWS) के तहत 8 लाख वार्षिक आय सीमा बरकरार रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में EWS के मापदंड के आकलन के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस साल NEET PG प्रवेश परिक्षा में दाखिले के लिए तय EWS पर मौजूदा सत्र में काउंसलिंग करने की इजाजत दी जाए।

NEET
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब प्रवेश प्रक्रिया के बीच में EWS के मानदंड में बदलाव करने में मुश्किल होगी। बता दें कि इस मामले पर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अगले सत्र के लिए सुझाव देते हुए कहा कि ईडब्लूएस कोटे में 8 लाख रुपए तक की सालाना आय के साथ पांच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले परिवारों को भी इस दायरे में शामिल किया जाए।

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गौरतलब है कि अगले सत्र से समिति ईडब्लूएस कोटे के लिए व्यावहारिक बदलाव पर विचार कर निजी मकान, घरेलू संपत्ति आदि के मुद्दों पर भी समुचित अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। जिसके आधार पर बदलाव किया जाएगा।केन्द्र ने इस मामले में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट अपना हलफनामा दाखिल किया है। इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

NEET 2018

आय सीमा पर समिति की सिफारिशों को लागू करेगी सरकार

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया, केंद्र सरकार ने नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू करने की सिफारिश सहित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययनको लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी।

NEET PG काउंसलिंग शुरू होने के आसार

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 6 जनवरी, 2022 को होगी, जब तक कि कोर्ट की ओर से सुनवाई टाली न जाए। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ईडब्ल्यूएस मानदंड पर हलफनामा जमा करके केंद्र ने केवल उनकी ओर से समस्याओं को हल करने की कोशिश की है ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके।

डॉक्टरों ने हड़ताल किया खत्म

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दिल्‍ली में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री Dr.Mansukh Mandaviya ने NEET PG काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मनसुख मांडविया ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्‍म करने की अपील की। जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस नोटिफिकेशन में देशभर में दिए जाने वाले आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत सीटों में से NEET PG मेडिकल प्रवेश परीक्षा OBC के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्लूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई में राज्यों के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटे में OBC और EWS को आरक्षण देने का फैसला लिया था। लेकिन लगातार केंद्र सरकार की ओर से काउन्सलिंग में देरी होने के कारण डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अस्पताल में मरीज और उनके परिजन भी परेशान हैं।

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