क्रिप्टोकरेंसी से लेकर पैन-आधार लिंकिंग तक…Income Tax Rules में हुए हैं कई बड़े बदलाव, जान लीजिए वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जुलाई है और इसे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय छूट की सीमा से अधिक है, को कर का भुगतान करना होगा।

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Income Tax Rules: केंद्रीय बजट 2022 में प्रस्तावित आयकर नियमों में तीन बड़े बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन ताजा अपडेट के बारे में हर करदाता को पता होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पहला आधार-पैन को जोड़ने, क्रिप्टो निवेश, और सोशल मीडिया प्रभावितों और डॉक्टरों के लाभों पर 10 प्रतिशत TDS का भुगतान शामिल है।

आयकर नियमों में बदलाव के अनुसार, आधार-पैन लिंकिंग के लिए विलंब शुल्क में वृद्धि की गई है और सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ-साथ डॉक्टरों को बिक्री प्रोत्साहन से प्राप्त लाभों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा। क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश भी 1 प्रतिशत टीडीएस के अधीन होगा। सरकार ने काले धन से निपटने के लिए नकद लेनदेन पर भी कई सीमाएं तय की हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

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Income Tax Rules: क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा 1 प्रतिशत TDS

क्रिप्टोकरेंसी सहित 10,000 रुपये से अधिक की आभासी डिजिटल संपत्ति (VDA) में निवेश पर 1 जुलाई से 1 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू होगी। आयकर अधिनियम, 1961 में नई शुरू की गई धारा 194एस, प्रति व्यक्ति 1 को अनिवार्य करती है। 1 प्रतिशत टीडीएस क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर फ्लैट 30 प्रतिशत कर के अतिरिक्त होगा, जैसा कि केंद्रीय बजट में प्रस्तावित है। हालांकि, नुकसान से जुड़े लेनदेन पर टीडीएस के लिए रिफंड का दावा किया जा सकता है।

Income Tax Rules: पैन-आधार लिंकिंग पर विलंब शुल्क तय

बता दें कि सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक, जो लोग आधार को पैन से लिंक नहीं कर पाए, उन्हें अब 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बढ़ा हुआ विलंब शुल्क 1 जुलाई से लागू हो गया है। इससे पहले, सीबीडीटी ने 31 मार्च से 30 जून के बीच 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आधार और पैन को जोड़ने की अनुमति दी थी।

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डॉक्टरों के लाभों पर 10 प्रतिशत TDS

जैसा कि केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया था, डॉक्टरों और सोशल मीडिया बिक्री प्रोत्साहन से प्राप्त लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा। टीडीएस एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक के लाभों के लिए लागू होगा। दवा निर्माताओं से नमूने प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को एक वित्तीय वर्ष में कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक होने पर 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

हालांकि, सरकारी नौकरियों में कार्यरत डॉक्टरों पर यह लागू नहीं होगा। नकद लेनदेन ने पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और काले धन के संचय का एक निरंतर कारण है, इसलिए सरकार ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं।

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डॉक्टरों के लाभों पर 10 प्रतिशत TDS

I-T रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जुलाई है और इसे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय छूट की सीमा से अधिक है, को कर का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स (I-T) स्लैब सिस्टम के आधार पर लगाया जाता है, यानी आय के स्तर के अनुसार दरें बदलती रहती हैं। आय बढ़ने पर कर की दर बदल जाती है।

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