Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मिली जमानत, लेकिन नहीं कर सकेंगे ये काम

Navneet Rana और रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के 'मातोश्री' आवास के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। जिसके बाद 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने दंपती को हिरासत में ले लिया।

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Hanuman Chalisa Row: लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सत्र न्यायालय ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। उनकी न्यायिक हिरासत 6 मई को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अदालत में 18 पन्नों का जवाब दाखिल किया था। बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका 30 अप्रैल को ही आदेशों के लिए सुरक्षित रख ली गई थी।

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Hanuman Chalisa Row: पति रवि राणा के साथ नवनीत राणा

Hanuman Chalisa Row: राणा दंपती को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं

बता दें कि नवनीत राणा को बुधवार सुबह भायखला जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया, वहीं रवि राणा तलोजा जेल में बंद है। सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए। राणा दंपती को मामले के बारे में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं देते हुए अदालत ने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा अपराध करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

Hanuman Chalisa Row: राणा दंपती की क्यों हुई थी गिरफ्तारी?

गौरतलब है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ‘मातोश्री’ आवास के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। जिसके बाद 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने दंपती को हिरासत में ले लिया। FIR में उन पर धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप लगा है। बाद में इस प्राथमिकी में धारा 124ए (देशद्रोह) जोड़े जाने से राणा दंपती की परेशानी और बढ़ गई।

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बता दें कि 24 अप्रैल की तड़के, मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत भी मामला दर्ज किया, जो एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराध से संबंधित है। यहां तक ​​कि राणा दंपती ने इस दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका को ठुकरा दिया था।

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