अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में खाने के शौकीन हैं तो अब आपको खाने के बिल से जुड़ने वाले सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार रेस्टोरेंट और होटल के बिल पर सर्विस चार्ज को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी में है। सरकार ने इस बाबत सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के लिए एडवायजरी भी जारी कर दी है।
दरअसल, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मौजूदा कानून में सर्विस चार्ज जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसे गलत तरीके से वसूला जा रहा है। चेतावनी देते हुए पासवान ने कहा कि अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल चार्ज की वसूली करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो होटलों से कहें कि वो उचित जगह पर इसकी जानकारी चिपका दें कि सर्विस चार्ज देना उपभोक्ता की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है इस पर कोई होटल जोर-जबरदस्ती नहीं कर सकता।
बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के मुताबिक ब्रिक्री, इस्तेमाल या किसी सामान की आपूर्ति अथवा किसी सेवा के लिए अनुचित तरीका अपनाने या धोखा देने को गलत धंधा माना जायेगा। ऐसा होने पर व्यक्ति उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसी अधिनियम को मद्देनजर रखते हुए जनवरी में भी सर्विस चार्ज के विरोध में कदम उठाएं गए थे मगर सरकार ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए एडवायजरी जारी की है।