Kisan Andolan के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने की मांग को लेकर Supreme Court ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के चलते हाइवे जाम करने के मामले पर हरियाणा सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 43 किसान संगठनों को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा दिल्ली सड़क पर किसानों के जाम के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान संगठनों को इस मामले में पक्षकार बनने की हरियाणा सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों को पक्षकार बनाते हुए यह याचिका दाखिल की है।
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दरअसल किसान संगठनों के कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से सड़कों पर धरना दे रहे है। इस मामले पर एक याचिका नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने दखिल की है। जिसमे किसानों के द्वारा किए गए सड़क जाम को हटाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को लगाया फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को फटकार लगाते हुए कहा जस्टिस खानविलकर ने कहा जब आप कानून को कोर्ट में चुनोती दे चुके है। इसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे है। तब किसका विरोध कर रहे है। जस्टिस खंडविलकर ने कहा मामले को जल्द निपटारे की मांग करते तो समझ आता है। आप विरोध प्रदर्शन के लिए जगह दिए जाने की मांग कर रहे है।
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