Delhi Riots: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में दोषी ठहराये गये पहले व्यक्ति दिनेश यादव को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। दिनेश यादव को ₹ 12,000 का जुर्माना भी देना होगा। दिनेश यादव की सजा का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। यादव दंगों के सिलसिले में सजा पाने वाला पहला व्यक्ति है।
Delhi Riots के मामले में दोषी पाया जाने वाला दिनेश यादव कौन है?

दिनेश यादव को पिछले महीने दंगाई भीड़ में शामिल रहने और दंगा करने और 73 वर्षीय एक महिला के घर को लूटने और जलाने में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था। उसके अपराधों के लिए अधिकतम सजा 10 साल की जेल है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि यादव “दंगाइयों की भीड़ में शामिल” था, और उसने गोकुलपुरी में भागीरथी विहार में महिला के घर में तोड़फोड़ की और आग लगाई।
मनोरी के रूप में पहचानी जाने वाली बुजुर्ग महिला ने कहा था कि लगभग 150 से 200 दंगाइयों की भीड़ ने 25 फरवरी को उसके घर पर हमला किया था। उसने अदालत को बताया कि कैसे उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की छत से कूदने के लिए मजबूर किया गया था और उसे पड़ोसी के घर में छिपना पड़ा।
Delhi Riots मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो पुलिस कर्मियों के बयान को अहम माना; पुलिस ने बताया कि मनोरी के घर पर हमला करने वाली भीड़ में दिनेश यादव भी शामिल था। लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि यादव के भीड़ का हिस्सा होने का मतलब था कि वह उतना ही जिम्मेदार था जितना कि वास्तव में घर को जलाने वाले।

इस बीच कल दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गोकुलपुरी इलाके में एक दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने के आरोप में छह लोगों को जमानत दे दी थी। पुलिस ने कहा कि घटना में दुकान के कर्मचारी 22 वर्षीय दिलबर नेगी की मौत हो गई, जिसका क्षत-विक्षत शव दो दिन बाद दुकान परिसर से बरामद किया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर इलाके की कई अन्य दुकानों में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी।

विदित हो कि CAA के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच तनाव के बाद फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तरपूर्वी हिस्सों में सांप्रदायिक झड़पें हुईं । इसके बाद हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।
संबंधित खबरें…