दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गोवा बार लाइसेंस विवाद पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा बार और रेस्टोरेंट के मालिक नहीं हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में बार लाइसेंस विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी आज जारी की गयी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो दस्तावेजों कोर्ट में पेश किए गए उनके आधार पर यह माना है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं। इसके अलावा उनकी बेटी ने कभी भी किसी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया है।
साथ ही गोवा सरकार द्वारा आबकारी विभाग की तरफ से कोई शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को उन प्लेटफॉर्म पर रहने दिया गया तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए दस्तवेज प्रथमदृष्टया उसके पक्ष को मजबूत करते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट मे दाखिल कर 2 करोड़ दिए जाने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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