Tajinder Bagga: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई को अगली सुनवाई तक भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। बता दें कि भाजपा नेता पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कथित आपराधिक धमकी के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में मोहाली कोर्ट ने शनिवार को बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद बग्गा ने गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका पर तत्काल सुनवाई चंडीगढ़ में न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के आवास पर हुई।
Tajinder Bagga के खिलाफ मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तारी वारंट किया था जारी
बग्गा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा था कि “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर पहले ही दिए जा चुके हैं। न्याय के हित में आरोपी तेजिंदर के गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है।

पंजाब पुलिस ने Tajinder Bagga को किया था गिरफ्तार
इसी मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह बड़े ड्रामे के बीच बग्गा को उनके दिल्ली स्थित घर से हिरासत में ले लिया। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया। वहीं बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। बताते चलें कि नाटकीय घटनाक्रम के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान हुआ, पंजाब पुलिस ने शनिवार सुबह मोहाली की अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसका गिरफ्तारी वारंट हासिल किया।
संबंधित खबरें…
- मोहाली कोर्ट ने Tajinder Bagga के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, BJP नेता के पिता बोले- केजरीवाल के लपेटे में नहीं आएंगे
- “बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है तो…” Tajinder Bagga की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल पर भड़के Kailash Vijayvargiya
- Tajinder Bagga Arrested: केजरीवाल को धमकी देने वाले बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार