लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी Ashish Mishra को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Ashish Mishra
Ashish Mishra

Ashish Mishra: लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू (Ashish Mishra) की जमानत पर सुनवाई हुई। जिसके बाद आशीष मिश्रा को कोर्ट से राहत मिली।

बता दें कि मामले में प्रदेश सरकार की तरफ से आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया गया। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया। आशीष की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ ऐसा केाई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित होता कि उसके कहने पर आंदेालनरत किसानेां को कुचला गया। वहीं राज्य सरकार का कहना था कि आशीष (Ashish Mishra) घटना के समय गाड़ी में बैठे थे।

Ashish Mishra को हुई थी जेल

Lakhimpur Kheri

मालूम हो कि पिछले साल 3 अक्टूबर को चार किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मामले में जान चली गयी थी। तिकुनिया कांड में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया था। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे। अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ाया गया है जो कि सबूत छिपाने का आरोपी है।

Lakhimpur Kheri कांड क्या है?

Ashish Mishra

गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए।

Lakhimpur Kheri Violence Video

घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई आठ अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। फिर एसआईटी ने आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दीं।

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