Anti Conversion Bill: कर्नाटक में बसवराज बोम्मई (Basavaraj bommai ) की अगुवाई वाली BJP सरकार इस सप्ताह शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून Anti Conversion Bill सदन में पेश करने जा रही है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले पर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ये विधेयक हिन्दुओं को धर्मांतरण से बचाने के लिए ला रही है। बिल के मसौदे में 3 से 10 साल तक सजा का प्रावधान है।
Anti Conversion Bill:धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार संरक्षण है बड़ा मुद्दा

इस सप्ताह सरकार विधानसभा सत्र के दौरान कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है। बता दें कि कर्नाटक में लगातार हिंदू से इस्लाम और ईसाई में लोगों के धर्मातरण की खबरें आ रही है। इन खबरों के बीच कर्नाटक सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि इस कानून की वैधता की जांच के लिए लगातार कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है। बीते बुधवार को विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा ने निर्णय लिया था कि इसी सत्र में सदन में इस बिल को पेश किया जाएगा।

Anti Conversion Bill की बड़ी बातें
गौरतलब है कि विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के लोगों के धर्मांतरण के मामले में तीन साल से पांच साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है। वहीं नाबालिगों, महिलाओं, एससी और एसटी समुदायों के व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन के मामले में तीन से दस साल की जेल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि नए विधेयक में ग्रुप में धर्मांतरण होने पर दोषी को 10 साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा विधेयक यह भी प्रस्ताव है कि कोर्ट सुनवाई के दौरान दोषी को जुर्माने की रकम एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख भी कर सकता है।
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