Allahabad HC ने वेतन भुगतान की वसूली पर लगाई रोक, कहा- विभाग से गलती से वेतन भुगतान हुआ तो विभाग उस राशि की वसूली नहीं कर सकता

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Allahabad Hc: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वेतन भुगतान की वसूली मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा(SIDDHARTH VERMA) ने आदेश दिया है कि, केंद्रीय कारागार वाराणसी(Central Jail) में वरिष्ठ सहायक रंभा श्रीवास्तव(Rambha Srivastava ) से तीन लाख, 24 हजार, 840 रुपये अधिक वेतन भुगतान की वसूली नहीं की जाएगी। वसूली पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब भी मांगा है।

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Allahabad Hc: वेतन से अधिक दी गई राशि को नहीं किया जाएगा वापस

बता दें की याचिका पर वकील धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। वकील धनंजय ने कहा की विभाग ने, याचिका का वेतन निर्धारित किया है। वेतन याचिका ने खुद निर्धारित नहीं किया। इसलिए इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह केस में स्पष्ट कहा है कि यदि धोखे से अधिक वेतन नहीं लिया जाता है और विभाग की गलती से अधिक वेतन किसी को भुगतान किया गया हो, तो ऐसी राशि को विभाग व्यक्ति के वेतन में से वसूली नहीं कर सकता। इसके साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने वेतन से अधिक भुगतान की वापसी करने का आदेश भी जारी कर दिया है,जिसकी वैधता की चुनौती कोर्ट में दी गई थी।

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