प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन लोग पात्र या अपात्र होंगे इसके नियम जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलेगा। योजना के तहत 6,000 रुपए छोटे किसानों के खातों में तीन किस्तों में डाले जाएंगे। योजना से 12 करोड़ किसान के लाभान्वित होने का अनुमान है। आयकर देने वाले परिवारों, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को बजट में घोषित छोटे और सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए की आय समर्थन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केन्द्र सरकार किसानों को पहली किश्त 31 मार्च तक देगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने किसानों का डाटा इक्ठठा करने लिए सरकार ने pmkisan.nic.in पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य फायदा पाने वाले किसानों का डेटा 25 फरवरी तक इस पोर्टल में डाल सकते है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख किसानों की लिस्ट दी है

केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। इस योजना की पहली किश्त 31 मार्च तक मिलेगी। राज्यों को नए फॉर्मेट में डेटा देने होंगे। 25 फरवरी तक डेटा देना अनिवार्य है। आज कैबिनेट सचिव राज्यों से बैठक करेंगे। pmkisan.nic.in पर जानकारी भरनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिस्ट सौंप दी है। करीब 50 लाख किसानों की लिस्ट सौंपी है।

डेटाबेस में जमीन मालिक का नाम, लिंग, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगे।

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