Air Suvidha Form: कोरोना महामारी के चलते सरकार ने देश में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इंटरनेशनल पैसेंजर को भारत आने पर एक फॉर्म भरना अनिवार्य था। कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) के लिए सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म नहीं भरना होता था। जिसपर अप रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर यानी मंगलवार रात से से प्रभावी कर दिए गए हैं।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफर कर आए एक यात्री ने कहा कि “यात्रा करना अब थोड़ा आसान हो गया है।” बता दें कि सरकार ने यह कदम देश में कोविड महामारी का प्रकोम होने के चलते लिया है।
Air Suvidha Form: हालात खराब होने पर नियम फिर हो सकते हैं लागू- स्वास्थ्य मंत्रालय
संशोधित गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीनेशन से जुड़े सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म को भरने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि स्वास्थय विभाग द्वारा कहा गया है कि भले ही विदेशी यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन के बारे में बताने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन अगर आगे हालात खराब होते नजर आएंगे तो उस हिसाब से नियम दोबारा लागू हो सकते हैं।
500 से कम मरीज देशभर में किए गए दर्ज
बता दें कि देश में देश में कोरोना के 500 से कम नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन इस दौरान 12 लोगों की जानें गई है। बीते 24 घंटों में देश कोरोना के 406 नए मामले सामने आए हैं। केरल में 11 और राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
संबंधित खबरें:
- कोरोना नियमों को लेकर Delhi High Court सख्त, Sarojini Nagar Market में Covid Rules का पालन न होने पर SHO को किया तलब
- Metro COVID Guidelines: DMRC ने बदले कोरोना के नियम, यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान