Single Use Plastic: भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 जुलाई से पॉलिस्ट्रीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) सामान के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रोक रहेगी।
पारले एग्रो की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो सरकार की तरफ से प्लास्टिक स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर बैन लगाने को लेकर समर्थन में है, लेकिन उन्हें छह महीने के लिए समय चाहिए।Frooti, Tropicana, Slice, Real और Maaza जैसे सॉफ्ट और जूस ड्रिंक को कंपनियां 10 रुपये की कीमत पर ट्रेटा पैक में बेचती हैं। इनके साथ एक स्ट्रॉ भी दी जाती है, ताकि ग्राहक को जूस पीने में आसानी हो। ऐसे में जब स्ट्रॉ बैन होने जा रही है तो कंपनियों के सामने इसका कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है।

Single Use Plastic: पेपर स्ट्रॉ का विकल्प होगा महंगा
इन कंपनियों के पास एक विकल्प पेपर स्ट्रॉ का बचा है, लेकिन भारत में इतने बड़े पैमाने पर पेपर स्ट्रॉ का निर्माण नहीं होता है। लिहाजा इन कंपनियों को इंडोनेशिया, चीन और मलेशिया से आयात करना होगा।इससे उनकी लागत बढ़नी तय है।कंपनियों को डर है कि उन्हें ’10 रुपये’ के मांग वाले मार्क से या तो ऊपर जाना होगा या इस पैक को बंद करना होगा।
केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021को अधिसूचित कर दिया था। चूंकि प्लास्टिक लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है।
बाजार से सामान लाने से लेकर चीजें पैक करने तक के लिए लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं।लेकिन पर्यावरण संरक्षण करने के मकसद से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया है।1 जुलाई 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान को बनाने, स्टॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा।
Single Use Plastic:जानें सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या चीजें आएंगी ?

एक जुलाई 2022 से पॉलिस्ट्रिन और लचीले पॉलिस्ट्रिन सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी। प्लास्टिक की डंडी युक्त ईयर बड, गुब्बारे की प्लास्टिक से बनी डंडी, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप स्टिक और आईसक्रीम की डंडी, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्ट्रिन (थर्मेाकोल), प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, छुरी, चम्मच, चाकू, मिठाई के डिब्बों में इस्तेमाल प्लास्टिक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि पर पूर्णत: रोक होगी। अधिसूचना में इस बात का जिक्र है कि ये प्रावधान नष्ट होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।
Single Use Plastic: 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक BAN
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि आगामी 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सचिवालय में किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, जोकि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होगी।
मसलन पेन, पानी की बोतलें, प्लास्टिक से बने बैनर-पोस्टर, खाने में इस्तेमाल होने वाली कटलरी आदि चीजों को सचिवालय में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
Single Use Plastic: जानिये क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक
दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल इस्तेमाल होने वाला। जिसका एक ही बार उपयोग किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक पानी, वायु और भूमि तीनों के लिए खतरा है। वजन में हल्का होने के कारण कई बार उड़कर नालियों में गिरता है और जल निकासी को भी रोकता है। यही वजह है कि न गलने और सड़ने की वजह से जगह-जगह जलभराव और जमाव की समस्या उत्पन्न होती है।
ये बन सकते हैं बेहतर विकल्प
आने वाले समय में सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बांस, मेटल और पेपर से बनी कटलरी, पेन, पोस्टर आदि का इस्तेमाल होगा। कपड़े से बने पोस्टर बैनर कभी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर सरकार अभियान भी चला रही है। इसके अलग-अलग विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।पटना नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है, लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
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