जावेद अख्तर (Javed Akhtar) द्वारा दायर किये गए मानहानि केस (Defamation Case) की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि प्रभारी मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने मानहानि मामले में कंगना (Kangana Ranaut) रनौत की याचिका पर अंधेरी न्यायाधीश की टिप्पणी मांगी है। जिसमें कंगना ने कहा था कि उनका अंधेरी की अदालत से विश्वास खत्म हो गया है।
इसके पहले 21 सितंबर को अदालत में पहली बार जावेद अख्तर और कंगना का इस केस को लेकर आमना-सामना हुआ था। जिसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के वकील रिज़वान सिद्दीकी ने कहा कि कंगना की शिकायत काफी पुरानी है। कंगना और रंगोली को बिना वजह जावेद अख़्तर के घर बुलाया गया। उन्हें धमकाया गया था लेकिन कंगना ने कभी इसकी शिकायत दर्ज नही करवाई थी, जिसे आज हमने कोर्ट में दाख़िल किया है। कोर्ट ने 2 बार कंगना को धमकाया था कि उसके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट इ्श्यू होगा।
कोर्ट ने बिना वजह कंगना को अदालत में बुलाया, जबकि उसकी कोई वजह नही थी। ये जानते हुए भी की कोर्ट में मीडिया मौजूद है, उनकी इमेज खराब हो सकती है। हम जज के सामने हाजिर नही होना चाहते है। दूसरे मामले जो इसी कोर्ट में चल रहे थे, उन पर जज इतने अग्रेसिव नही थे, जितने कंगना के मामले में थे। ऐसा लग रहा है कि जज अपना मन बनाकर बैठे है।
Javed Akhtar ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कैविएट याचिका
इससे पहले (Javed Akhtar) जावेद अख्तर ने मानहानि (Defamation Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट (Caveat) याचिका दायर की थी। उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट (SC) में ये याचिका दायर की थी।
एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद अख्तर ने कहा था कि अगर कंगना बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल करती है तो सुप्रीम कोर्ट (SC) उनके पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे।
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