Daler Mehndi: 2003 में मानव तस्करी के एक मामले में दो साल की जेल की सजा के खिलाफ गायक दलेर मेहंदी की अपील को पटियाला की एक जिला अदालत ने खारिज कर दिया है और गायक को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि 19 साल पहले की FIR में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए पैसे लिए। उन पर भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अलावा मानव तस्करी और साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
दोनों आरोपियों को 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से दो साल की जेल की सजा मिली थी लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और अपील दायर की गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने आज दलेर मेहंदी की अपील खारिज कर दी। जमानत याचिका के लिए उनकी याचिका को परिवीक्षा पर रिहा करने का अनुरोध भी खारिज कर दिया गया था, इसलिए उन्हें पटियाला जेल ले जाया गया। उनके पास अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने का विकल्प है।
पटियाला सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में लोगों को अमेरिका भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बख्शीश सिंह नाम के शख्स की इस एफआईआर के बाद 35 और शिकायतें आईं।
तीन साल बाद स्थानीय पुलिस ने दलेर मेहंदी को निर्दोष बताते हुए स्थानीय अदालत में आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने उसे आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया। सजा देने में 12 साल और लग गए, और अब अपील पर निर्णय के लिए चार और साल लग गए।
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