Government का बड़ा फैसला- Covid में नौकरी गंवाने वालों को अगले साल जून तक मिलेगा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ

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कोरोना महामारी (Corona) में नौकरी गंवाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) जाता है। इस साल 30 जून को यह योजना समाप्त हो गया था। और अब 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक वैलिड है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है ?

इस योजना के द्वारा नौकरी छूटने पर बेरोजगार होने वाले लोगों को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) दिया जाता है। आपको बता दें कि बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। और बेरोजगार होने के 30 दिन बाद से इसका फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है।

एक ही बार मिलता है लाभ

इस योजना के तहत बेरोजगार व्यक्ति सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकतें है और इस दौरान बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होना चाहिए। इसे ESI संचालित करता है इसका फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है।

कैसे उठा सकेंगे योजना का लाभ?

आपकों इसके लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC द्वारा आवेदन को चेक किया जाएगा और इसके सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।

कैसे करें Registration?

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इस लिंक को टच करेंगे https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf
  • इस के बाद फॉर्म को भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा।
  • इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है।
  • इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा।

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