CBI द्वारा West Bengal में लगातार FIR दर्ज करने की चुनौती देने के Original Case पर Supreme Court अब 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इस मामले में केंद्र की तरफ से किसी के पेश न होने की वजह से मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई को अब और आगे टाला नहीं जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान अगर केंद्र को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर रजिस्ट्री को कहा है कि वो इस मामले में नोटिस जारी करे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पिछली सुनवाई में जस्टिस राव ने इस मामले में कहा था कि जब कोई Original Case दाखिल किया जाता है तो रजिस्ट्री ही पक्षकारों को नोटिस जारी कर साक्ष्य लेती है। इसके बाद मामले कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आता है।
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इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसलिए कोर्ट ने रजिस्ट्री को नोटिस जारी करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई आज हो रही थी।
दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य मे CBI को FIR दर्ज करने की अनुमति 3 साल पहले ही राज्य वापस ले चुका हैं। फिर भी CBI मामलों में केस दर्ज करती जा रही है। राज्य में कई मामलों में CBI की तरफ से FIR दर्ज होने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं।
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