Gujarat HC: तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शनिवार (1 जुलाई) को सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने की आरोपी हैं। इसी मामले में उन्हें अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच में केस दर्ज करने के बाद पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की पीठ ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि तीस्ता सीतलवाड़ अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, चूंकि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

Gujarat HC: निर्दोषों को फंसाने के आरोपों में घिरी हैं तीस्ता
पिछले साल 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ को अरेस्ट किया था। तीस्ता पर आरोप है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रची और इसके लिए सबूतों से छेड़छाड़ की और उनको तोड़-मरोड़ कर पेश किया। बता दें इससे जुड़ी एक एफआईआर अहमदाबाद ब्योरो ने दर्ज कराई थी और इसके बाद उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के बाद 2 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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