उमेश पाल अपहरण मामले में बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmad) की आज यानी मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इसके लिए अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट लाई। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है। प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के साथ दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है।
बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच सोमवार को अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी केंद्रीय जेल (Naini Jail) लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये केस 17 साल पुराना है।
अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण कांड का मुख्य आरोपी है। उमेश पाल ने अतीक पर आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया। उमेश पाल की मौत के बाद यूपी पुलिस ने अतीक, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके दो बेटों, उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है।
Atiq Ahmad पर एक लाख का जुर्माना और उम्रकैद
उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथथ ही अतीक पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। सभी दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
Atiq Ahmad पर कई मामले दर्ज हैं
बता दें कि अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। अतीक के पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। अतीक सिर्फ 17 साल का था जब उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई अतीक ने अपराध की दुनिया में सिक्का जमा लिया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अतीक अहमद पर करीब 80 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, पुलिस के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास,सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, शांति व्यवस्था भंग करने, लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग, गुंडा एक्ट, जमीन पर जबरन कब्जा जैसे आरोप शामिल हैं।
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