प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में आरोपी बृजेश ठाकुर और उसके सहायक बालिका गृह के नाम पर सरकार से अवैध रूप से पैसा उगाहने के मामले में लिप्त हैं।
निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया है। जल्द ही इस बालिका गृह के मालिक समेत आरोपियों को समन जारी किए जाएंगे। इसके बाद जांच की जाएगी कि क्या अवैध रूप से पैसे की उगाही की जाती थी।
गौरतलब है कि देश को हिला देने वाले मुजफ्फरपुर बालिका कांड को लेकर कोर्ट ने भी गंभीर रुख अपनाया हुआ था। आरोप है कि इस बालिका गृह में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। कथित यौन उत्पीड़न का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने अपनी उस ऑडिट रिपोर्ट में किया था जो अप्रैल में राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई थी।
इस मामले में 31 मई को 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनमें बालिका गृह का मालिक बृजेश ठाकुर भी शामिल था। बाद में इस मामले की जांच का काम सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था।