
Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के चैयरमेन एम.देवराज एवं अन्य अधिकारियों को पिछले वर्ष जारी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने के बजाय कोर्ट ने 3 माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी आदेश का पालन न करें तो दोबारा अवमानना याचिका दायर की जाए।

Allahabad HC: याची की वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप
कोर्ट ने विभागीय वरिष्ठता सूची पर याची की आपत्ति तय करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूपेंद्र कुमार पाठक एवं 13 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया गया।
याचिका पर वकील श्वेता सिंह और ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की।
इनका कहना था कि विभाग की वरिष्ठता सूची में याची की वरिष्ठता की अनदेखी की गई है।उसने साक्ष्य सहित आपत्ति भी की। कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी सूची में सुधार नहीं किया गया है।
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