Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सोमवार को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखीं। अब इस मामले में कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें दी, सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई रखी गई है।
बता दें कि हिंदू पक्षकारों की ओर से ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर मुकदमा दाखिल किया गया था। वाराणसी जिला अदालत की कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल की दैनिक पूजा की हिंदू महिलाओं ने अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर आज सुनवाई हुई। इसके पहले 30 मई को सुनवाई हुई थी।
Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखी
तीन दिनों तक चला था सर्वे
बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम 14 मई 2022 से शुरू किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम 3 दिनों तक चला था। सर्वे में हिंदू पक्ष ने संस्कृत श्लोक, दिया रखने की जगह, शिवलिंग, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं मिलने का दावा किया। । वहीं मुस्लिम पक्ष ने सभी बातों को नकारते हुए ऐसा कुछ भी नहीं मिलने की बात कही थी।
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