Karti Chidambaram को चेन्नई वीसा रिश्वत केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल, सीबीआई 2011 के रिश्वतखोरी मामले को लेकर 28 मई से लगातार पूछताछ कर रही है। यह मामला उस वक्त का है जब कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केन्द्रीय गृह मंत्री थे।
14 मई को दर्ज की गई थी शिकायत
सीबीआई ने 14 मई को Karti Chidambaram और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के एक शीर्ष कार्यकारी ने कार्ति और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमन पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। प्रोजेक्ट वीजा बिजली और इस्पात क्षेत्र के लिए 2010 में पेश किया गया एक विशेष प्रकार का वीज़ा था, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। एजेंसी इस मामले में भास्कररमन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
ED ने Karti Chidambaram की जमानत का किया विरोध
चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में Karti Chidambaram की अग्रिम जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। ED ने कार्ति को अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि उनको जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया ? इसके अलावा ED ने यह भी कहा है कि कार्ति की याचिका प्री मैच्योर है अभी सुनवाई योग्य नहीं है।
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