Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर के राजौरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, राजौरी के एक स्कूल की एक छात्रा नवरात्रि के दौरान माथे पर तिलक लगाकर स्कूल गई जिस पर स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि शिक्षक को अगले आदेश तक स्कूल से निलंबित कर दिया गया है।
Jammu Kashmir News: क्या है पूरा मामला?
राजौरी के एक हिन्दू परिवार की एक छात्रा नवरात्रि के दौरान तिलक लगाकर स्कूल गई। वहां एक शिक्षक ने उस छात्रा की पिटाई कर दी। इसके बाद लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया कि निसार अहमद नाम के एक शिक्षक ने उनकी बेटी को मारा है। मामले की जानकारी मिलते ही राजौरी के उपायुक्त ने शिक्षक को स्कूल से निलंबित कर दिया। साथ ही उपायुक्त ने आदेश दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाए , क्या शिक्षक ने सच में छात्रा को मारा है और अगर मारा है तो किस कारण से?
Jammu Kashmir News: कानूनी तौर पर है अपराध
कानून के अनुसार, किसी बच्चे को चोट पहुंचाना एक अपराध है और Indian Penal Code की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी बना सकता है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 23 में कहा गया है, “यदि किसी व्यक्ति पर बच्चे पर हमला करने का आरोप लगाता है तो उसे छह महीने की जेल हो सकती है या उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर अपराधी को दंड और जुर्माना दोनों का भागीदार होना पड़ सकता है।
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