Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर, कल्याणपुर थानाक्षेत्र की निवासी लापता रितु देवी को 13 अप्रैल 22 तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कहा है कि यदि पेश नहीं करते तो विवेचक, क्षेत्राधिकारी बिंदकी तथा पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज कोर्ट में हाजिर हों। कोर्ट ने कहा कि पुलिस लापता लड़की के बारे में कार्रवाई नहीं कर कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसलिए मामले को स्वयं आई जी प्रयागराज अपनी निगरानी में लेकर लड़की की तलाश कर कोर्ट में पेश करवाएं।

Allahabad HC: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कलावती व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। बीते 24 नवंबर 21 को कोर्ट ने एसएचओ कल्याणपुर से हलफनामा मांगा था,कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई ? शिकायत पर क्या कार्रवाई की ? आदेश का पालन न करने पर एसएचओ को कोर्ट ने तलब किया और लापता लड़की को पेश करने का निर्देश दिया।
Allahabad HC: एसपी ने कोर्ट से कहा, अगली सुनवाई तक लड़की पेश करेंगे

सरकारी वकील ने बताया कि विवेचना अधिकारी बदल दिया गया है। अब क्षेत्राधिकारी बिंदकी विवेचना अधिकारी हैं।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी को लापता लड़की पेश करने या एसपी के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया।एसपी ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा अगली तारीख तक लड़की पेश कर देंगे।
इस मामले के बारे में कोर्ट को बताया कि मां और बेटे के बीच फोन पर बात हुई है। मां ने 7 लाख रुपये का इंतजाम करने की बात की है। लड़की की लोकेशन गुजरात में मिली है। पुलिस टीम गुजरात गई और खाली हाथ लौट आई।
पुलिस ने साफ कहा कि उन्होंने अपने बेटी को खुद ही छिपाकर रखा है।
ऐसे में हम कैसे लाएं ? पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की किसी हैप्पी सिंह नामक युवक के साथ गुजरात में है। इस पर कोर्ट ने कहा पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है। इस मामले में लड़की को पेश करें या दोनों अधिकारी हाजिर हों।
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