Maharashtra News: कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा विधायक Nitesh Rane की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज कर दी है। वहीं एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। बता दें कि नितेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा की कंकावली सीट से विधायक भी हैंं। 18 दिसंबर 2021 को Kankavli में राणे पर संतोष परब की हत्या करवाने का प्रयास करने का आरोप लगा है।

Nitesh Rane ने आरोपों को बेबुनियाद बताया
Nitesh Rane ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस ने अभी तक जो भी जांच की है, उसमें उनको मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। FIR को लेकर Nitesh Rane ने कहा कि उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा था इसी के चलते उनके ऊपर मुकादमा दर्ज करवाया गया है। बता दें कि इससे पहले सिंधुदुर्ग जिले के सेशन कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका (Anticipetary Bail Petition) को खारिज कर दी थी।

राणे परिवार का खौफ बना रहे इसलिए धमकी दी गई
वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से पेश हुए Special Public Prosecutor Sudeep Pasbola का कहना है कि सचिन सातपुते, राणे का बहुत ही खास आदमी है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पाबोला ने अदालत को यह भी बताया कि 28 अगस्त 2021 को नितेश राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सतपुते से मुलाकात की और उसे परब की तस्वीर दिखाई जो राणे परिवार को बदनाम कर रहा था। जिसके बाद उन्हीं के कहने पर उसने परब को धमकी दी थी जिससे इलाके में उनके परिवार का खौफ बना रहे।

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