Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के सिकरी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई। यह समिति पर्यावरण के हितों को देखते हुए उसके लिए लागू सारे उपायों को सनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा कि हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं।
रक्षा मंत्रालय ने फौज के लिए सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने की मांग की थी
यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर रक्षा मंत्रालय का कहना था कि सीमा पर सड़क निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों को ले जाने में काफी आसानी होगी और इससे पर्वतीय क्षेत्रों से जनता का जुड़ाव भी बढ़ेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 8 सितंबर 2020 को दिए गए आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। आदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जुड़े राजमार्ग जो कि चीन की सीमा से जुड़ता है, पर 10 मीटर का गलियारा बनाने के नियम का पालन करने का आदेश दिया गया था।
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