Delhi High Court ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत अन्य आरोपियों को INX मीडिया मामले में राहत देते हुए दस्तावेजों के निरीक्षण किए जाने की अनुमति देने से जुड़े निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका को खारिज कर दिया है।
जांच एजेंसी सीबीआई ने पी चिदंबरम और उनके बेटे तथा अन्य आरोपियों के दस्तावेजों के निरीक्षण के लिएनिचली अदालत द्वारा दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है।
सीबीआई आरोपियों को दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कराना चाहती थी
सीबीआई ने निचली अदालत के एक स्पेशल जज के पांच मार्च के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें एजेंसी को आरोपियों या उनके वकीलों द्वारा मालखाने में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि याचिका को सीधे तौर पर खारिज किया जाता है।
जांच एजेंसी सीबीआई ने दस्तावेजों के निरीक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि INX मीडिया मामले में जांच अभी भी जारी है।
ऐसे में दस्तावेजों के निरीक्षण के कारण सबूतों से छेड़छाड़ भी हो सकती है। इस हाई प्रोफाइल मामले में देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरण आरोपी हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से कहा गया था कि INX मीडिया मामले में भयंकर भ्रष्टाचार संलिप्त है और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है लेकिन समाज के सामूहिक हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
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