Congress नेता ने इन लोगों को बताया RSS की ‘B Team’, प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल…देखें और कौन है लिस्ट में…

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Digvijay Singh gave the disputed statement, told the Kashmiris innocent
Digvijay Singh

Madhya Pradesh के पूर्व मुख्यमंत्री और Congress नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और खासकर वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। हालांकि कई बार उन्हें अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर बहुत ज्‍यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। अब सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म Twitter पर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के माध्यम से कई लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कुछ लोगों को RSS की B Team बताया।

ट्वीट में कहा गया ”यह गिरोह देश में हो रही हर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। इतिहास इन्हें न कभी भूलेगा और न माफ करेगा।”  ट्वीट की फोटो में प्रशांत किशोर, अन्ना हजारे, सुब्रमण्यम स्वामी, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और विनोद राय हैं। दिग्विजय सिंह ने जिन लोगों को आरएसएस की बी टीम बताया उनमें से ज्यादातर लोग अन्ना आंदोलन के हिस्सा थे और वो आंदोलन यूपीए की सरकार के खिलाफ हुआ था।

सुशील सुदेले बाहर कैसे घूम रहा है? Digvijay Singh

दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में बजरंग दल के कार्यकर्ता Sushil Sudele को जमानत मिलने पर हाई कोर्ट से अपील की है कि उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। उन्‍होंने इस पर लिखा, ” हत्या के दोषी ठहराए गए आरोपी को बर्बरता के काम करने के लिए जमानत पर रहने की अनुमति क्यों दी जाती है? माननीय उच्च न्यायालय को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी जमानत रद्द करनी चाहिए। अन्यथा मुझे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के रूप में जाना होगा। #आरएसएस” 

बता दे कि सुशील सुदेले भोपाल में 24 अक्टूबर को निर्देशक प्रकाश झा और उनकी वेब सीरीज आश्रम के सेट पर किए गए हमले का मुख्य आरोपी है। वो बजरंग दल संगठन का संयोजक है। सुदेले को 2011 की हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो सितंबर 2015 से जमानत पर बाहर है।

24 अक्टूबर की घटना के कुछ घंटों बाद भोपाल पुलिस ने बजरंग दल के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था और उन पर एमपी नगर थाने में सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उन्हें अगले ही दिन भोपाल जिला अदालत से जमानत मिल गई थी।

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