Legal Helpline: हड़ताल से जुड़ी कानूनी जानकारी कम ही लोगों को पता होती है। कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एंप्लॉयी है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्पुट्स ऐक्ट 1947 में उल्लिखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इस एक्ट के सेक्शन 22 (1) के मुताबिक, पब्लिक यूटिलिटी एंप्लॉयी को इस तरह के हड़ताल पर जाने से छह हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है। इसी से संबंधित हमारी ये खबर है इसे देखे और समझे क्या है हड़ताल से जुड़े कानून।
Legal Helpline: क्या है हड़ताल से जुड़े कानून, जानिए एक कर्मचारी के अधिकार..
इस ऐक्ट के सेक्शन 22 (1) के मुताबिक, पब्लिक यूटिलिटी एंप्लॉयी को इस तरह के हड़ताल पर जाने से छह हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है।