Air India: एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए कंपनी पर लाखों का जुर्माना लगा दिया है। इतना ही नहीं पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन होने के चलते यह फैसला लिया है। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट में 26 नवंबर 2022 को हुए पेशाब कांड को लेकर यह फैसला सुनाया गया है।
Air India का पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित
एयर इंडिया में महिला यात्री के साथ घटित घटना के बाद महिला ने DGCA को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि एयर इंडिया उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए प्रेशर डाल रहा है। महिला ने कहा कि यह घटना उनके साथ तब घटी जब वह दोपहर का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थी। तभी एक नशे में धुत्त यात्री आया और उसने उसकी सीट पर पेशाब कर दिया। जब उसने क्रू से शिकायत की तो क्रू मेंबर द्वारा उन्हें पहनने के लिए केवल एक पजामा और चप्पल दी गई। क्रू द्वारा पुरुष यात्री को कुछ नहीं कहा गया। एयर इंडिया पर लगे आरोपों के चलते डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
डीजीसीएन ने कहा था कि ऐसी घटना घटने के बाद आखिर कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। एयर इंडिया का यात्रियों के लिए जो दायित्व है वह पूरा नहीं किया गया है। लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दे रहा हूं। उसके आधार पर ही कंपनी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आज कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया गया है।
आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार
पेशाब करने वाले आरोपी शख्स शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही वेल्स फारगो कंपनी ने शंकर मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी ने कहा कि यह ‘बेहद परेशान’ करने वाला मामला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह अपने कर्मचारियों को पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार के मानकों के आधार पर रखेत हैं। “हमें ये आरोप बहुत परेशान करने वाला लगता हैं।”
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