Supreme Court on Sambhal Mosque Case: संभल जामा मस्जिद केस पर क्या बोले CJI?

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Supreme Court on Sambhal Mosque Case: संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार (29 नवंबर 2024) को पहली सुनवाई हुुई। दरअसल, मस्जिद सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने जिला अदालत का आदेश देखा है। बेंच फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। मस्जिद कमिटी (जामा मस्जिद का प्रबंधन) को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले। यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन (मुस्लिम पक्ष) है, वहीं दूसरा पक्ष हरि शंकर जैन (हिन्दू पक्ष) का है। इस मामले पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की।

हम मामले को लंबित रखेंगे…- CJI संजीव खन्ना

मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने कहा, “हम इस केस को अपने पास लंबित रखेंगे। हम चाहते हैं कि वहां शांति रहे। जिला अदालत मेडिएशन पर भी विचार कर सकती है। अगर मस्जिद कमिटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है, तो उसे तीन दिनों के भीतर सुनवाई के लिए लगाया जाए। हम याचिका को लंबित रख रहे हैं। अगले वर्ष 6 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे सप्ताह में इसे लिस्ट करेंगे। ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई न करे और कमिश्नर रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए।”

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था

बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिन्दू पक्ष का यह दावा है कि इस स्थान पर पहले पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। संभल मस्जिद मामले पर पहले जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद 24 नवंबर 2024 के दिन सर्वे टीम मस्जिद पहुंची, लेकिन उनका सामना स्थानीय लोगों से हुआ जो इस सर्वे का विरोध करने पहुंचे थे।, इलाके में तनाव बढ़ा, हिंसा हुई, सर्वे टीम और पुलिस पर पथराव भी हुआ। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।