Madhya Pradesh के सीएम Shivraj Singh Chouhan ने शनिवार को कहा कि 21 अप्रैल से Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसकी शुरूआत मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभार्थी को 55 हजार रुपये की राशि मिलेगी। इसमें 38,000 रुपए की सामाग्री दी जाएगी। 11,000 का चेक, 6,000 अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana मध्यप्रदेश की कन्याओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने गरीब और बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की है। इस योजना के तहत अभी तक MP सरकार बेटियों को 51,000 रुपये की राशि प्रदान करती थी लेकिन अब यह राशि 55,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलता है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कुछ शर्तें हैं जो कि निम्नलिखित हैं:
- आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जिससे कन्या का विवाह हो रहा है उस लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी बीपीएल या गरीब परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले Vivah Portal की आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in की वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी।
- यहां मांगी जा रही जानकारियां जैसे नाम, उम्र, आधार कार्ड नंबर आदि डिटेल्स दर्ज करें।
- मांगे जा रहे सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
- एक बार पूरे फॉर्म की जांच कर लें और फिर सबमिट कर दें।
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