UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के केराकतपुर गांव सभा की भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अतिक्रमण हटाने के बारे में मांगी गई जानकारी न देने पर ग्राम प्रधान को 12 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने प्रधान से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया ? क्यों न प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए।
UP News: ग्राम प्रधान ने आदेश का नहीं किया पालन
UP के गांव सभा के वकील भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि आदेश की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई है।इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है।याचिका पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आशा देवी एवं अन्य की याचिका पर दिया है।
UP एसडीएम सदर वाराणसी ने जानकारी दी कि भूमि प्रबंधक समिति के सचिव लेखपाल को अतिक्रमण हटाने का मौखिक आदेश दिया गया है। इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने भूमि प्रबंधक समिति से भी जानकारी मांगी थी, बावजूद इसके जानकारी नहीं दी गई। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए प्रधान को तलब किया है।
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