UP News: राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल के नेता व MLC अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को प्रभारी जिला जज संतोष तिवारी की कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने यह सजा अक्षय प्रताप को प्रतापगढ़ के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दी थी। बता दें कि सजा की घोषणा के बाद अक्षय प्रताप को वापस जिला जेल भेज दिया गया था। हालांकि उन्हें अब जमानत मिल गई है।
UP News: 22 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे एमएलसी
बता दें कि इससे पहले निवर्तमान एमएलसी और पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को सजा पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद 22 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जहां देर शाम राजा भैया भी उनसे मिलने जिला जेल पहुंचे। बता दें कि सितंबर 1997 में एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल के खिलाफ फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने का मामला दर्ज किया गया था।

UP News: डीपी शुक्ला दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला
इस मामले में तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि अक्षय प्रताप ने प्रतापगढ़ के फर्जी पते पर हथियार का लाइसेंस हासिल किया था। फिर 15 मार्च को इस मामले में सुनवाई के दौरान एमपी/एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को भी दोषी करार दिया था।
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