UP News: बेटे ने दी थी मां के प्रेमी को दर्दनाक मौत, लगभग 10 साल बाद जेल से होगा रिहा

कोर्ट द्वारा आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माने की आधी राशि जमा करने का भी आदेश जारी किया गया है।

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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मां के प्रेमी के हत्या करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी के उम्र कैद की सजा को स्थगित कर दिया है। आरोपी को 10 साल 10 माह 28 दिन जेल में काटने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने युवक पर सत्र अदालत से लगे 10 हजार रुपये की जुर्माने की आधी राशि को जमा करने के आदेश भी दिए हैं।

आधा जुर्माना जमा करने पर अदालत शेष की वसूली अपील तय होने तक नहीं करेगी। बता दें कि आरोपी अपनी विधवा मां के प्रेमी का हत्यारा है। विधवा मां के साथ आपत्तिजनक हालत में प्रेमी को देख बेटे द्वारा प्रेमी के साथ मारपीट की गई थी। जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए युवक की मौत हो गई थी।

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UP News: मां के प्रेमी की पीटकर हत्या के आरोप में बेटे को मिली थी सजा

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति यू सी शर्मा की खंडपीठ कोर्ट ने बिछावन के रहने वाले सुभाष चन्द्र और अन्य की अपील पर जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। अपील पर अधिवक्ता नाजिया नफीस ने बहस की है। पेपर बुक तैयार कर उम्र कैद की सजा के खिलाफ की गई अपील को सुनवाई के लिए 20 सितंबर 2022 को पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जमानत की अपील डालने वाले पक्ष ने कहा कि, अन्य आरोपीयों को सरकार ने रिहा कर दिया है। अब केवल एक ही युवक की जमानत की सुनवाई की जानी हैं। निकट भविष्य में अपील की सुनवाई की संभावना नहीं है।

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