Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सर्वे कमिश्नर की नियुक्ती पर कोर्ट का फैसला आ सकता है! बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में याचिका दायर कर सर्वे कराने के लिए कमिश्नर की नियुक्ती की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता दिनेश चंद्र शर्मा और जितेंद्र सिंह की याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है! मालूम हो कि मामले में अब तक कुल 12 से अधिक कोर्ट में वाद हो चुके हैं। कोर्ट ने मामले में 23 जुलाई को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

Shri Krishna Janmabhoomi Case: 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है मामला
मिली जानकारी के अनुसार, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर दो पक्षों में विवाद है। यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ शाही ईदगाह के पास है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मांग की थी कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के चिन्हों के सत्यापन के लिए आयुक्त की नियुक्ति की जाए। मामले को लेकर एडवोकेट दीपक शर्मा और देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के द्वारा नियुक्त आयुक्त के माध्यम से ईदगाह का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अदालत का फैसला आने के बाद अगली कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।
क्या है Krishna Janmabhoomi Shai Idgah Case?
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर दो पक्षों में विवाद है। यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ शाही ईदगाह के पास है। मामले में चर्चा तब शुरू हुई, जब पिछले साल ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने और उनका जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया था। यह ऐलान अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा किया गया था। बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा और काशी में मंदिरों को तुड़वाकर वहां मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री समेत अन्य लोगों ने मथुरा की अदालत में वाद दायर किया।
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