Madhya Pradesh के Khandwa जिले के आबकारी विभाग ने मंगलवार को बहुत ही अजीबो-गरीबो आदेश जारी किया था। खंडवा जिला आबकारी अधिकारी ने निर्देश दिया था कि शराब की दुकानों पर केवल उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी जिन्होंने COVID 19 वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं। जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा कि इस चीज का पता कैसा लगेगा कि जो व्यक्ति दुकान में शराब खरीदने जा रहा है उसने वैक्सीन की डोज ली है कि नहीं तो इस पर अधिकारी ने जवाब दिया, ”हमारा खुद का अनुभव है कि शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता इसलिए वो ईमानदारी से बताएंगे कि उन्होंने ठीका लगवाया है कि नहीं।’’
बिना कोरोना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी शराब
जिला प्रशासन खंडवा द्वारा Khandwa की सभी लायसेंसी देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों को मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया था, ”विषयांतर्गत लेख है कि जिला प्रशासन खंडवा द्वारा संदर्भित मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन कराया जाना है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि जिले में संचालित समस्त 56 देशी एवं 19 विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय केवल उन्हीं व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को किया जावे जिनके द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिये हो।”
बता दें कि पिछले हफ्ते Madhya Pradesh के ही सिंगरौली जिले में वहां कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने तुगलकी फरमान जारी किया था। उन्होंने आदेश दिया था कि कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज न लेने पर FIR दर्ज की जाएगी और मामला आपराधिक प्रकरण के तहत दर्ज होगा। कलेक्टर के आदेश के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था।
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Madhya Pradesh: Singrauli कलेक्टर का तुगलकी फरमान, वैक्सीनेशन न होने पर दर्ज होगी FIR