Diya Kumari: राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा की नियुक्ति को एक वकील ने उच्च न्यायालय में शनिवार (16 दिसंबर) को जनहित याचिका दायर कर इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें दिलाई गई शपथ असंवैधानिक है। उन्होंने जनहित याचिका में कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक पदनाम नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने नियुक्तियों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा, “उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है।”
शुक्रवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में भजनलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने भी भाग लिया।
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