इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुर्ले पान मसाला (Kurle Pan Masala) के डायरेक्टर (Director) कृष्ण मणि शुक्ला (Krishna Mani Shukla) के खिलाफ आपराधिक केस में जारी गैर जमानती वारंट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डायरेक्टर खिलाफ चल रही आपराधिक केस की सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और केन्द्रीय उत्पाद व सेवा शुल्क विभाग गाजियाबाद व राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 21नवंबर को होगी
बता दें कि अब इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई होगी यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है। याची के खिलाफ 118 करोड 98 लाख 82 हजार 742 रुपये की टैक्स चोरी के आरोप में केस चल रहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि वह लगातार टैक्स जमा कर रहा है। लेकिन विभाग के अधिवक्ता का कहना था। कि ए सी जे एम मेरठ की अदालत ने आपराधिक केस में याची को 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया।
फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा टैक्स व पेनाल्टी वसूली की विभागीय कार्यवाही में अभी 14 गवाहों की परीक्षा होनी बाकी है। अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है।
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