Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता बनर्जी सरकार से ‘हनुमान जयंती’के दौरान शांति बनाए रखने के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा और हुगली जिलों में हिंसा के बाद दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनाम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को उन क्षेत्रों में रूट मार्च करने का निर्देश दिया जहां हनुमान जयंती समारोह आयोजित किया जाना है। अदालत ने कहा कि रामनवमी के दौरान और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है, वहां किसी भी रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Bengal News: धारा 144 वाले इलाकों से न निकले जुलूस: हाईकोर्ट
बता दें कि बंगाल में पिछले छह दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभायात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोटें आई थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार से पूछा कि हनुमान जयंती की क्या तैयारी है? कोर्ट ने साथ ही ममता सरकार को निर्देश दिया कि जहां-जहां धारा 144 लगी हो, वहां से हनुमान जयंती का जुलूस या शोभायात्रा न निकाली जाए। कोर्ट ने जुलूस के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
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