Allahabad HighCourt ने जिला पंचायत कौशांबी के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है । यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रणमत राजपूत की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है।
याचिका में 24 अगस्त 2021 के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची को सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी की शिकायत पर निलंबित किया गया। जबकि ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत की थी।
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जिसकी एमएनएनआईटी के विशेषज्ञ टीम जांच कराई गई। जांच में घटिया निर्माण की शिकायत सही पाई गई। इस बीच ठेका लेने वाली कंपनी ने जिला पंचायत के कुछ इंजीनियरों, कर्मचारियों और याची के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की। दावा किया कि उसके पास इसकी ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग भी है। इस आधार पर याची को बिना जांच के निलंबित कर दिया गया। अभी तक चार्जशीट नहीं दिया गया है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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