AAP MLA Amanatullah Khan: आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान पर 2016 में रिपोर्ट की गई “अवैध” नियुक्तियों के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम को नियमों, विनियमों और कानूनों के “जानबूझकर और आपराधिक उल्लंघन” और “कार्यालय के दुरुपयोग” और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान सहित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है।

2016 में की गई थी AAP MLA Amanatullah Khan के खिलाफ शिकायत
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने नवंबर 2016 में एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें खान द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न मौजूदा और गैर-मौजूद पदों पर “मनमाने ढंग से और अवैध” नियुक्तियों का आरोप लगाया गया था।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया और एक जांच की जिसमें “पर्याप्त अभियोजन योग्य सबूत” सामने आए, जिसके बाद उसने मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस साल मई में उनका अनुरोध किया था।
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