युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने अनुसूचित जाति (Caste Comment) को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिहं को हरियाणा पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें बाद में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।
SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवराज सिंह की गिरफ्तारी को हरियाणा की हांसी पुलिस ने गुप्त रखा था। उन्हें शनिवार की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन पुलिस ने यह खबर रविवार की रात को बताया। बता दें कि पिछले साल जून माह में अपने दोस्त रोहित शर्मा से इंस्टाग्राम पर बात करते हुए युवराज ने यजुवेंद्र चहल के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद युवी के खिलाफ एससी /एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था।
पुलिस ने युवराज को हिसार स्थित पुलिस विभाग के गजेटेड ऑफिस मैस में बैठाकर पूछताछ की और मामले से जुड़े कुछ सवाल करने के बाद हाई कोर्ट के निर्देशानुसार युवराज सिंह को औपचारिक जमानत पर छोड दिया।
मांगी थी माफी
बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद युवराज सिंह ने खेद भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी रंग, जाति और धर्म में फर्क नहीं करता हूं। मैंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मुझ से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।
उन्होंने आगे कहा था कि अपने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान मैंने जो कुछ भी कहा था उसे गलत तरीके से पेश किया गया। जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मैं यह कहता हूं कि अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।
शिकायतकर्ता का आरोप
बता दें कि शिकायतकर्ता रजत कलसन ने हरियाणा पुलिस द्वारा युवराज सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है। रजत ने बताया कि हम लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के युवराज सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है।
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