सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने राज्यपाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया तथा इस मामले को इसी मुद्दे पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। राज्य सरकार की ओर से मौजूद अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार कर लिया।
दरसअल उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित सरकारी बंगले का किराया कथित तौर पर नहीं भरने के कारण उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। इस के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।